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अंतिम अपडेट: 2026-01-18. आवेदन करने से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर सत्यापित करें।
शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत, निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब और वंचित बच्चों के लिए आरक्षित हैं। इन बच्चों को नर्सरी/कक्षा 1 से कक्षा 8 तक मुफ्त शिक्षा मिलती है।
आवेदन करने या स्थिति जांचने के लिए सरकारी पोर्टल पर जाएं।