Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban 2.0 (PMAY-U) :
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) / Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY-U) से जुड़ी सभी जानकारियाँ आसान शब्दों में दी गई हैं: आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़, आधिकारिक वेबसाइट, सब्सिडी प्रक्रिया, लॉन्च तिथि,समाप्ति तिथि (विस्तारित), ब्याज सब्सिडी, कार्यान्वयन के चरण, शिकायत/संपर्क जानकारी, सब्सिडी युक्त ऋण राशि, कस्टमर केयर हेल्पलाइन (ग्रामीण), कस्टमर केयर हेल्पलाइन (ग्रामीण), उद्देश्य, लाभार्थी, वरीयता आवंटन,ऋण की अवधि
श्रेणी |
विवरण |
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योजना का नाम |
Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY-U) प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) |
लॉन्च तिथि | 25 जून 2015 |
समाप्ति तिथि (विस्तारित) | 31 दिसंबर 2024 |
लक्षित समूह | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग (MIG-I और MIG-II), झुग्गी-झोपड़ी निवासी |
उद्देश्य | सभी पात्र शहरी घरों को 2022 तक बुनियादी सुविधाओं जैसे जल, बिजली, स्वच्छता और रसोई के साथ पक्का मकान प्रदान करना। |
लाभार्थी | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, LIG, MIG, एकल महिलाएं, ट्रांसजेंडर, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और अन्य कमजोर वर्ग। |
ब्याज सब्सिडी | EWS और LIG के लिए 6.50% प्रति वर्ष; MIG-I के लिए 4.00%; MIG-II के लिए 3.00% |
ऋण की अवधि | 20 वर्षों तक |
सब्सिडी युक्त ऋण राशि | EWS और LIG के लिए ₹6 लाख तक; MIG-I के लिए ₹9 लाख तक; MIG-II के लिए ₹12 लाख तक |
अधिकतम कार्पेट क्षेत्र | EWS के लिए 30 वर्ग मीटर; LIG के लिए 60 वर्ग मीटर; MIG-I के लिए 160 वर्ग मीटर; MIG-II के लिए 200 वर्ग मीटर |
महिला स्वामित्व | EWS और LIG (नए अधिग्रहण) के लिए अनिवार्य; MIG-I और MIG-II के लिए वैकल्पिक |
प्रदान की जाने वाली बुनियादी सुविधाएँ | जल आपूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज, बिजली, सड़कें |
उपयोग की गई तकनीकें | निर्माण के लिए पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और इको-फ्रेंडली तकनीकें |
कार्यान्वयन के चरण | – चरण 1 (अप्रैल 2015 – मार्च 2017): 100 शहर – चरण 2 (अप्रैल 2017 – मार्च 2019): 200 शहर – चरण 3 (अप्रैल 2019 – दिसंबर 2024): शेष शहर |
वरीयता आवंटन | वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए ग्राउंड फ्लोर पर आवास की वरीयता |
शिकायत/संपर्क जानकारी | टोल-फ्री: 1800-11-6163 (HUDCO), 1800-11-3377 / 1800-11-3388 (NHB) |
आधिकारिक वेबसाइट | PMAYMIS |
आवेदन प्रक्रिया (शहरी) | – Pradhan Mantri Awas Yojana पोर्टल पर जाएं – ‘Citizen Assessment’ पर क्लिक करें – अपनी आय वर्ग (EWS/LIG/MIG) का चयन करें – आधार नंबर और व्यक्तिगत विवरण भरें – फॉर्म जमा करें |
ऋण सब्सिडी पात्रता | सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आधार पर; पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पंचायत/तहसील द्वारा सत्यापित |
PMAY ऋण प्रदान करने वाले शीर्ष बैंक | बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, IDFC फर्स्ट बैंक, और अन्य |
आवेदन स्थिति जाँच | अपनी आवेदन स्थिति की जांच के लिए PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं |
मुख्य संपर्क विवरण (शहरी) | आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110 011 फोन: 011 2306 3285, 011 2306 0484 ईमेल: pmaymis-mhupa@gov.in |
ऋण प्रक्रिया | – सूचीबद्ध संस्थानों से होम लोन के लिए आवेदन करें – बैंक सत्यापन करता है और केंद्रीय नोडल एजेंसी को आवेदन भेजता है – स्वीकृति के बाद, सब्सिडी उधारकर्ता के ऋण खाते में हस्तांतरित की जाती है, जिससे कुल ऋण राशि घट जाती है |
आय के आधार पर पात्रता | – EWS: वार्षिक आय ₹3 लाख तक – LIG: वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक – MIG-I: वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹12 लाख तक – MIG-II: वार्षिक आय ₹12 लाख से ₹18 लाख तक |
ब्याज सब्सिडी के लिए आवास ऋण राशि | – EWS/LIG: ₹6 लाख तक – MIG-I: ₹9 लाख तक – MIG-II: ₹12 लाख तक |
PMAY (ग्रामीण) के चरण | – चरण 1 (2015-2017): 100 शहर – चरण 2 (2017-2019): 200 शहर – चरण 3 (2019-2024): शेष शहर |
कस्टमर केयर हेल्पलाइन (शहरी) | – 1800-11-6163 (HUDCO) – 1800-11-3388 (NHB) – 1800-11-3377 (NHB) |
कस्टमर केयर हेल्पलाइन (ग्रामीण) | – 1800-11-6446 |
आवश्यक दस्तावेज़ | – आधार कार्ड – EWS/LIG के लिए आय प्रमाण पत्र का शपथ पत्र – MIG-I/MIG-II के लिए स्व-घोषणा |
सब्सिडी प्रक्रिया | – बैंक राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से सब्सिडी का दावा करता है – NHB सत्यापन करता है और उधारकर्ता के ऋण खाते में सब्सिडी हस्तांतरित करता है |
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